How to link Pan card with Aadhaar - कैसे Online पैन कार्ड को आधार से लिंक करें।
How to link Pan card with Aadhaar before deadline.
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2023 है। जिसमे 1000 रूपये का चालान भी देना होगा।
आधार से पैन कार्ड लिंकिंग क्यों जरूरी है?
आयकर विभाग ने कर से जुड़े सभी ट्रांजैक्शन पर इनकम रिटर्न में पैन का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इस लिंकेज के साथ, सरकार लेनदेन को आसानी से ट्रैक करने और कर चोरी की संभावना को कम करने में भी सक्षम होगी। यह एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करता है।
इसलिए, दोनों को लिंक करना कानूनी अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि 2017 के वित्त अधिनियम द्वारा उद्धृत किया गया है।
जैसा कि CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा हाइलाइट किया गया है, आयकर नियमों के नियम 114 एएए के अनुसार, यदि पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा नहीं है, तो यह निष्क्रिय हो जाएगा या केवल उन उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां पैन अनिवार्य है। यदि समय सीमा तक आधार-पैन लिंकिंग पूरी नहीं की जाती है तो
ये परिणाम हो सकते हैं:
- आप उच्च कर दर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको अन्य पोर्टल्स, जैसे बैंक, ट्रेडिंग अकाउंट आदि में लेनदेन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सभी केवाईसी प्रक्रियाओं में इसकी आवश्यकता होती है।
- पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप जो लेन-देन नहीं कर पाएंगे, वे हैं ₹50,000 से अधिक की नई एफडी, ₹50,000 से अधिक की नकद जमा राशि, एक नया डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना या उसे भुनाना, और ₹50,000 से अधिक की किसी भी विदेशी मुद्रा में निवेश करना।
- आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं होगी।
- आपको लंबित रिटर्न और लंबित रिफंड नहीं मिलेंगे।
- दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित कार्यवाही को संसाधित नहीं किया जा सकता है।
Open Free Demat Account Click Here
पैन-आधार लिंकिंग का कितना शुल्क भुगतान करना होगा?
यदि आपने अभी तक पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो पैन आधार लिंकिंग के लिए ₹1,000 का जुर्माना है, जिसे आपको आयकर अधिनियम, 1961 की नई धारा 234एच के तहत भुगतान करना होगा।
आधार कार्ड क्या है?
भारतीय विशिष्ट पहचान
प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत में
प्रत्येक नागरिक को जारी किया गया एक विशिष्ट 12-अंकीय नंबर होता है। यह एक पहचान संख्या है जो
बायोमेट्रिक्स होता है।
कोई भी व्यक्ति जो भारत
का निवासी है , आधार संख्या
प्राप्त करने के लिए नामांकन कर सकता है। नामांकन प्रक्रिया निःशुल्क है। एक बार
जब कोई व्यक्ति नामांकन कर लेता है, तो उनका विवरण डेटाबेस में स्थायी रूप से संग्रहीत हो जाता है। एक व्यक्ति के
पास एक से अधिक आधार संख्या नहीं हो सकती है।
पैन क्या है?
पैन एक विशिष्ट स्थायी खाता संख्या है जो आयकर विभाग द्वारा भारतीय करदाताओं को जारी किया जाता है यह एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है।
आयकर विभाग किसी व्यक्ति के विशिष्ट स्थायी खाता संख्या के साथ हुये सभी कर संबंधी लेनदेन और जानकारी को रिकॉर्ड करता है।
पैन मुख्य रूप से सभी व्यक्तिगत लेन-देन के लिए एक डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जैसे स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)/स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) क्रेडिट, आयकर भुगतान, उपहार/निवेश/धन पर मुनाफा, आदि। सीधे शब्दों में कहें, पैन कर विभाग को किसी व्यक्ति के कर संबंधी लेन-देन की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
PAN का THEPK1234M का एक विशिष्ट प्रारूप है। उपरोक्त संख्या में पहले तीन वर्ण, यानी 'THE' एक वर्णमाला श्रृंखला है। चौथा वर्ण, यानी 'P', पैन धारक की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। अक्षर 'P' व्यक्तिगत का प्रतिनिधित्व करता है, और K पैन धारक के आखरी नाम का पहला अक्षर होता है। अगले चार अक्षर 1234 अनुक्रमिक अंक हैं। अंतिम वर्ण, यानी दसवां वर्ण एक वर्णानुक्रम जांच अंक है।
ज़ेरोधा डीमैट खाता कैसे खोलें। / How to open Zerodha Demat Account. Click Here
पैन कार्ड का चौथा अक्षर पैन धारक की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे नीचे दिया गया है।
"P" व्यक्ति के लिए,
"C" कंपनी के लिए,
"H" हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए,
"A" व्यक्तियों के संघ (AOP) के लिए,
"B" का अर्थ है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI)
"G" सरकारी एजेंसी के लिए,
"J" कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए,
"L" स्थानीय प्राधिकरण के लिए है,
"F" फर्म/सीमित देयता भागीदारी के लिए,
"T" ट्रस्ट के लिए है।
यदि आप सुनिश्चित नहीं
हैं कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से
लिंक हैं, या नहीं तो आपको पहले चेक
करना चाहिये।
आप Link पुष्टि
करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:-
दिये गए लिंक पर जाएँ।
for UTI Click here,
for e-filing
Click here
यहाँ आपसे पैन कार्ड नंबर पूछा जायेगा, फिर जन्मतिथि, और कैप्चा भर कर Submit पर क्लिक करें।
अगर आपका पैन कार्ड आधार
कार्ड से लिंक नहीं होगा, तो नीचे दिखाये
गए अलर्ट जैसा एक मैसेज आएगा और उसमे Not Linked या अगर लिंक है तो already linked दिखायेगा।
अपने पैन कार्ड को अपने
आधार कार्ड से कैसे लिंक करें?
निम्न दस्तावेज की जरूरत होगी।
आधार कार्ड
पैन कार्ड
मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है।
पहले www.incometax.gov.in पर जाएं।
फिर 'लिंक आधार' टैब पर क्लिक करें।
यहाँ अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
यहाँ क्लिक करें, E-PAY टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें पर।

